जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। इसी बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि कश्मीर में रह रहे गैर कश्मीरी लोग भी यहां के चुनाव में वोट डाल सकेंगे। वे अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराकर वोट डाल सकते हैं। इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी।
370 हटने के बाद पहला चुनाव
मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में तैनात आर्म्ड फोर्सेज के जवान-अफसर भी मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाकर वोट डाल सकेंगे। यह कश्मीर में पहली बार होगा, जब वहां गैर कश्मीरी भी वोट डालेंगे। बता दें कि धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में चुनाव होंगे।
जुड़ सकते हैं 25 लाख नए वोटर
चुनाव आयोग का मानना है कि इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर में करीब 25 लाख नए वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। कर्मचारी, छात्र, मजदूर और कोई भी गैर स्थानीय जो कश्मीर में रह रहा है, वह अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करा सकता है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है।
महबूबा ने उठाए सवाल
पीडीपी चीफ और पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। महबूबा ने कहा, जम्मू कश्मीर में चुनावों को स्थगित करने संबंधी भारत सरकार का फैसला, पहले बीजेपी को लाभ पहुंचाने और अब गैर स्थानीय लोगों को वोट देने की अनुमति देने का फैसला चुनाव परिणामों को प्रभावित करने के लिए है। इनका उद्देश्य स्थानीय लोगों को शक्ति छीनकर जम्मू-कश्मीर पर राज करना है।